रायपुर। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत नियम 2019 के अंतर्गत जिला रायपुर में अब तक कुल 13 रेत खदानों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 8 खदानें पर्यावरणीय मंजूरी के साथ संचालन में हैं, जबकि शेष 5 खदानों की पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में की गई कार्रवाई में अवैध उत्खनन के 53 मामलों में 42.96 लाख रुपये, अवैध परिवहन के 819 मामलों में 2.24 करोड़ रुपये और अवैध भंडारण के 4 मामलों में 2.59 लाख रुपये वसूल किए गए हैं। कुल 876 मामलों में 2.69 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।
खनिज विभाग के उप-संचालक किशोर गोलघाटे के अनुसार, वर्ष 2025-26 की शुरुआत से लेकर 15 मई 2025 तक 81 नए मामलों में 21.49 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। इनमें अवैध उत्खनन का एक मामला और अवैध परिवहन के 80 मामले शामिल हैं।
कार्रवाई के दौरान वर्ष 2024-25 में कुल 32 चौन मशीनें जब्त की गई थीं। हाल ही में भी कई मशीनें जब्त कर उपरवारा थाने में सुरक्षित रखी गई हैं। खनिज विभाग की टीमें अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सतत कार्रवाई कर रही हैं।
रेत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिले में 7 नए रेत घाटों की पहचान कर उन्हें नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। साथ ही बारिश के मौसम में निर्माण कार्यों में रुकावट न आए, इसके लिए वर्तमान में स्वीकृत 10 भंडारण स्थलों के अतिरिक्त और अस्थायी भंडारण की स्वीकृति प्रक्रिया जारी है।