रायपुर। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने VW Canyon होटल में ठहरे एक ग्राहक के आभूषण चोरी होने के मामले में होटल प्रबंधन को सेवा में कमी और लापरवाही का दोषी ठहराया है। आयोग ने होटल को पीड़ित को 2.37 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
बीकानेर निवासी शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि होटल में ठहरने के दौरान उनके 2.02 लाख रुपये मूल्य के आभूषण चोरी हो गए। होटल ने लॉकर उपलब्ध होने और एफआईआर में देरी का हवाला दिया, लेकिन आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया।
आयोग ने होटल प्रबंधन को 2,02,500 रुपये आभूषणों के मूल्य, 25,000 रुपये मानसिक पीड़ा और 10,000 रुपये वाद व्यय सहित कुल 2,37,500 रुपये 60 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन नहीं करने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

