Property Tax : जबलपुर नगर निगम ने सभी नागरिकों, व्यापारियों और अन्य करदाताओं से अपील की है कि वे 31 मार्च 2024 तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दें।
यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें ब्याज देना होगा और लोक अदालत में भी उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी।
निगम ने कहा है कि 31 मार्च के बाद बकाया टैक्स पर 10% ब्याज लगाया जाएगा। इसके अलावा, बकायादारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
निगम ने लोक अदालत में भी बकाया टैक्स जमा करने की सुविधा दी है। लेकिन, 31 मार्च के बाद लोक अदालत में भी बकाया टैक्स जमा करने पर छूट नहीं मिलेगी।
निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें और निगम विकास में सहयोग प्रदान करें।