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एयरपोर्ट पर रील और वीडियो बनाना पड़ सकता है भारी, नए नियम हुए लागू

Airport New Guidelines : एयरपोर्ट और फ्लाइट में रील्स, वीडियो और फोटो बनाने के बढ़ते चलन को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने नए सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नई गाइडलाइन के तहत एयरपोर्ट के संवेदनशील और प्रतिबंधित क्षेत्रों में वीडियो शूटिंग, रील बनाने और फोटो खींचने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है।

नियमों के अनुसार, सुरक्षा जांच क्षेत्र (Security Hold Area), जहां यात्रियों और उनके सामान की जांच होती है, वहां किसी भी प्रकार की वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा विमान पार्किंग एरिया और बस से विमान तक जाने वाले मार्ग में रुककर फोटो, वीडियो या रील बनाना भी अब अनुमति नहीं होगी।

हालांकि, यात्री उड़ान के दौरान अपनी सीट या खिड़की से सामान्य फोटो और वीडियो ले सकते हैं। लेकिन यदि केबिन क्रू कैमरा बंद करने या रिकॉर्डिंग रोकने का निर्देश देता है, तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा।

डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि क्रू के निर्देशों की अवहेलना कर वीडियो बनाना जारी रखने वाले यात्रियों को ‘अनरूली पैसेंजर’ की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए 3 महीने से लेकर 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर सीआईएसएफ मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर सकती है। साथ ही विमानन सुरक्षा नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई और मामला दर्ज किए जाने का भी प्रावधान है। नई गाइडलाइन का उद्देश्य एयरपोर्ट और विमानन सुरक्षा को और मजबूत बनाना है।

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