वॉट्सऐप चैट विवाद: दुर्ग नगर निगम के कर्मचारी पर कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक

बिलासपुर। दुर्ग नगर निगम के कमिश्नर पर कर्मचारी से निजी काम कराने के आरोपों का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। आरोप है कि कमिश्नर ने वॉट्सऐप के जरिए कर्मचारी से फिल्म टिकट, चावल, फल और वाई-फाई रिचार्ज जैसे काम कराए और बाद में उसे निलंबित कर सेवा से बाहर करने की कार्रवाई शुरू कर दी।

कर्मचारी ने वॉट्सऐप चैट के स्क्रीनशॉट के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ में हुई, जहां कोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए निगम कमिश्नर सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी और राज्य शासन व निगम प्रशासन को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

कोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोप साबित करने के लिए गवाहों से पूछताछ नहीं की गई। इसी आधार पर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई गई है।

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