Raipur : होली का त्योहार खत्म हो चुका है और अब शादी समारोहों का मौसम शुरू होने वाला है। 13 अप्रैल से खरमास खत्म होने के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। शादी-ब्याह की तैयारियों में लगे लोग अंतिम चरण में हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी में बिना बुलाए जाने पर आपको जेल हो सकती है?
शादियों में कई लोगों को न्योता दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनका दूल्हा-दुल्हन या उनके परिवार से कोई रिश्ता नहीं होता। ये लोग ज्यादातर हॉस्टल में रहने वाले युवा या किराए के मकान में रहने वाले परिवार होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य शादी में परोसे जाने वाले स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना होता है।
रायपुर अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष किशोर ताम्रकार के अनुसार, बिना निमंत्रण के किसी के घर या स्थान में प्रवेश करना गृह अतिचार का मामला माना जाता है। यह कानून में अपराध है और इसमें अर्थदंड और सजा का प्रावधान है।
सजा का आधार व्यक्ति के इरादे पर निर्भर करता है। यदि वह चोरी या अन्य अपराध करने के इरादे से घुसा है, तो मामला गंभीर हो जाता है और सजा भी अधिक होगी।
यदि कोई व्यक्ति सामान्य रूप से बिना बुलाए घुसता है, तो उसे एक हजार रुपए तक जुर्माना और एक साल की सजा हो सकती है।
शहरों में शादियों का रिसेप्शन पार्टी ज्यादातर रात में होता है। यदि कोई व्यक्ति बिना निमंत्रण के उस स्थान में प्रवेश करता है, तो कानून के अनुसार उसे सजा हो सकती है, भले ही उसका इरादा सिर्फ खाना खाने का ही क्यों न हो।