बिलासपुर। पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी ओर से दायर आवेदन को खारिज कर दिया है।
दरअसल, पाटन विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल की हार के बाद उन्होंने भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की थी। इसमें आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
भूपेश बघेल की ओर से चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज करने की मांग करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पेश किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 17 सितंबर को इस आवेदन पर अपना फैसला सुनाया और इसे खारिज कर दिया।
आवेदन खारिज होने के बाद अब विजय बघेल की चुनाव याचिका पर सुनवाई आगे जारी रहेगी। मामले में अगली प्रक्रिया के तहत 5 अक्टूबर से गवाही शुरू होने की जानकारी सामने आई है।


