नगरीय निकाय चुनाव: महापौर/अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा तय

रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। इस कड़ी में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के महापौर/अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से इन सीमा रेखाओं को तय किया गया है। पांच लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों के लिए महापौर/अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए 25 लाख रुपए, तीन लाख से पांच लाख की आबादी वाले निगमों के लिए 20 लाख रुपए, और तीन लाख से कम आबादी वाले निगमों के लिए 15 लाख रुपए खर्च की सीमा निर्धारित की गई है।

वहीं, 50 हजार या उससे अधिक आबादी वाले नगरपालिका परिषदों के लिए महापौर/अध्यक्ष पद पर खर्च की सीमा 10 लाख रुपए, जबकि पचास हजार से कम आबादी वाले नगरपालिका परिषदों के लिए 8 लाख रुपए की सीमा तय की गई है। नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 6 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

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