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आय से अधिक संपत्ति मामले में क्लर्क को 4 साल की सजा, 2013 में ACB ने मारा था छापा

अंबिकापुर। अंबिकापुर कलेक्ट्रेट में पदस्थ रहे क्लर्क ऋषि सिंह को आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं।

मामला वर्ष 2013 का है। ACB ने 18 जून 2013 को ऋषि सिंह के केदारपुर स्थित घर पर छापा मारा था। कार्रवाई में करीब 14.12 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण और कई अचल संपत्तियां मिली थीं।

जांच में उनकी संपत्ति वैध आय से 1049 गुना अधिक पाई गई। ACB ने वर्ष 2018 में विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया था। सुनवाई के दौरान ऋषि सिंह अपनी बेहिसाब संपत्ति के आय के स्रोत का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई।

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