गैंगस्टर अमन साहू ने हाईकोर्ट के फैसले को डबल बेंच में दी चुनौती, चुनाव लड़ने के आवेदन को किया खारिज

अमन साहू पर 120 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज, हाईकोर्ट ने चुनाव लड़ने की याचिका खारिज कर दी। अब डबल बेंच में दायर की चुनौती।

झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू, जो बड़कागांव विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में था, ने हाईकोर्ट के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी है। अमन साहू के खिलाफ 120 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके चलते झारखंड हाईकोर्ट ने उसकी सजा पर रोक लगाने और चुनाव लड़ने की अनुमति देने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इतनी गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की सजा पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

अमन साहू ने झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़का गांव विधानसभा से चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी और इसके लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड हाईकोर्ट में आवेदन पेश कर चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बुधवार को इस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसके बाद अमन के वकील हेमंत सिकरवार ने इस फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी। हालांकि, इस पर सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है।

नामांकन के लिए कोर्ट से मिली अनुमति अमन साहू को नामांकन फार्म पर हस्ताक्षर करने की अनुमति रायपुर के सीजीएम कोर्ट ने दी है। तेलीबांधा पुलिस थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि वे अमन साहू से नामांकन फार्म पर हस्ताक्षर करवाएं, जो गुरुवार शाम को पूरा किया गया। अब वकील झारखंड जाकर नामांकन पत्र जमा करेंगे।

120 से अधिक गंभीर मामले अमन साहू के खिलाफ झारखंड के विभिन्न जिलों में 120 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, अपहरण, जबरन वसूली, और अन्य संगीन अपराध शामिल हैं। अमन साव पर आर्म्स एक्ट के तहत रामगढ़ की निचली अदालत ने 2018 में छह साल की सजा सुनाई थी, और इसके अलावा लातेहार के एक अन्य मामले में तीन साल की सजा भी दी गई थी।

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