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छत्तीसगढ़ में अब बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले सरकारी कर्मचारियों पर सीधी बर्खास्तगी की तलवार!

छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महीने या उससे अधिक समय तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। ऐसे कर्मचारियों को अब सेवा से हटाया जा सकता है, जिसमें निलंबन के बजाय सीधे सेवा समाप्ति की कार्रवाई शामिल होगी।

यह कदम उन कर्मचारियों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है जो लंबे समय तक बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहते हैं। इससे सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है और दूसरे कर्मचारियों पर बोझ बढ़ता है।

सभी सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे मामलों की विभागीय जांच 6 महीने के अंदर पूरी करें। एक महीने से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। यदि वे संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी।

3 साल से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार सेवा से हटा दिया जाएगा।

इस आदेश का पालन न करने वाले कार्यालय प्रमुखों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

शासकीय कर्मचारी संघ ने इस आदेश का समर्थन करते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को नियमों का पालन करना चाहिए और बिना सूचना के अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए।

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