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रायपुर में GST अपीलीय अधिकरण की पीठ शुरू, अब यहीं होगी सभी अपीलों की सुनवाई

रायपुर। राजधानी में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTAT) की रायपुर पीठ ने आधिकारिक तौर पर कामकाज शुरू कर दिया है। इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना के जरिए करदाताओं, विभागीय अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों को नई व्यवस्था की जानकारी दी गई है।

सूचना के मुताबिक, रायपुर पीठ का अस्थायी कार्यालय नवा रायपुर के अटल नगर स्थित वाणिज्यिक कर-जीएसटी भवन (पूर्व वैट अधिकरण भवन) में संचालित होगा। अब छत्तीसगढ़ से जुड़े सभी जीएसटी मामलों की अपीलों की सुनवाई इसी पीठ में की जाएगी।

यह पीठ केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 और राज्य जीएसटी कानूनों के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई करेगी। साथ ही, सभी अपील और आवेदन जीएसटी अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2025 के तहत यहीं दायर किए जाएंगे।

सुविधा के लिए ई-फाइलिंग की व्यवस्था भी शुरू की गई है। नियम, एडवाइजरी और आदेश GSTAT के आधिकारिक पोर्टल के “NOTICE” सेक्शन में उपलब्ध हैं। अपील से संबंधित किसी भी समस्या के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-103-4782 पर संपर्क किया जा सकता है या ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।

प्रशासन ने व्यापारियों और उद्योग संगठनों से अपील की है कि वे इस जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। इसे राज्य में जीएसटी मामलों के त्वरित और सुव्यवस्थित निपटारे की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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