रायपुर। मकान, फ्लैट, प्लॉट या किसी सेवा की बुकिंग रद्द कराने वाले उपभोक्ताओं को अब जीएसटी रिफंड मिलने का रास्ता आसान हो गया है। केंद्रीय जीएसटी (CGST) ने सभी राज्यों को निर्देश जारी कर ऐसे मामलों में काटी गई जीएसटी राशि का नियमानुसार रिफंड सुनिश्चित करने को कहा है।
राज्य आयुक्त ने भी नए सर्कुलर के अनुसार लंबित रिफंड दावों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्होंने बुकिंग के दौरान जीएसटी का भुगतान किया था, लेकिन बाद में बुकिंग रद्द होने पर राशि वापस नहीं मिल पाई थी।
सीजीएसटी अधिकारियों के अनुसार, पहले कई मामलों में सप्लायर क्रेडिट नोट जारी नहीं करते थे, जिससे उपभोक्ताओं को जीएसटी रिफंड नहीं मिल पाता था। नए निर्देशों के लागू होने से रिफंड प्रक्रिया आसान होगी और आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

