Bilaspur : नगर निगम बिलासपुर के भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी के खिलाफ बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य द्वारा दायर संशोधित याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। मौर्य ने पूजा विधानी के ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर आपत्ति जताते हुए पुनः याचिका दाखिल की है।
गौरतलब है कि पहले भी मौर्य ने इस संबंध में याचिका दायर की थी, लेकिन लिपिकीय त्रुटि के कारण उसे वापस लेना पड़ा था। अब दोबारा रिटर्निंग ऑफिसर को पक्षकार बनाकर यह याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसकी सुनवाई 10 फरवरी को होगी।
इस बीच, 11 फरवरी को बिलासपुर नगर निगम मेयर चुनाव के लिए मतदान होना है। भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी के नामांकन के बाद से ही उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस का कहना था कि उनका जाति प्रमाण पत्र आंध्र प्रदेश का है और छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं होना चाहिए। हालांकि, निर्वाचन आयोग ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया था। इसके बाद बसपा प्रत्याशी मौर्य ने अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे गलत प्रतिवादी बनाए जाने के कारण वापस लेना पड़ा था। अब संशोधित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।