बिलासपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ कथित हेट स्पीच मामले पर दायर याचिका को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चल रही आपर kriminal जांच में हस्तक्षेप या गिरफ्तारी का निर्देश देना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
अवंती विहार, रायपुर निवासी अमित अग्रवाल ने याचिका में बघेल की तत्काल गिरफ्तारी, पुलिस जांच की निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इसे “क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का माइक्रो मैनेजमेंट” बताते हुए अस्वीकार कर दिया।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि बघेल विभिन्न समुदायों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और कई जगहों पर एफआईआर होने के बावजूद राज्य सरकार कार्रवाई में ढिलाई बरत रही है।सरकार ने जवाब दिया कि सभी मामलों में जांच कानूनी प्रक्रिया के अनुसार चल रही है।
कोर्ट ने कहा कि जब जांच प्रगति पर है, तब हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं। इसलिए याचिका खारिज कर दी गई।

