रायपुर। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन ने 19 प्रवेश मार्गों से भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक लागू रहेगा और 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी है।
पुलिस कमिश्नर Sanjeev Shukla ने मोटरयान अधिनियम के तहत यह आदेश जारी किया है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के अनुसार, इस फैसले से शहर में ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी तथा यातायात अधिक सुगम होगा।

