बिलासपुर। शिक्षक एलबी संवर्ग की पेंशन पात्रता से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की रिट अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने कहा कि सिंगल बेंच ने सरकार को केवल अपनी नीति पर पुनर्विचार करने का अवसर दिया था, न कि किसी प्रकार का न्यायिक अतिक्रमण किया था।
मामला उन शिक्षकों से जुड़ा है, जिन्होंने पहले शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा दी और बाद में 1 जुलाई 2018 को नियमित शासकीय सेवा में समाहित हुए। शिक्षकों का कहना था कि पेंशन पात्रता के लिए उनकी पूर्व सेवा अवधि को भी जोड़ा जाए। सिंगल बेंच ने सरकार को इस विषय पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था, जिसे राज्य सरकार ने चुनौती दी थी।
डिवीजन बेंच ने कहा कि यह केवल कुछ कर्मचारियों का नहीं, बल्कि एक बड़े वर्ग से जुड़ा मुद्दा है। सरकार द्वारा स्पष्ट और तर्कसंगत निर्णय लेने से प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक मुकदमेबाजी में कमी आएगी।

