बिलासपुर। रायगढ़ जिले के हाथी प्रभावित धरमजयगढ़ वन क्षेत्र में 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संबंधित बिजली कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि भालूपखना स्थित 7.50 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक वन स्वीकृतियां प्राप्त किए बिना वन एवं राजस्व भूमि पर निर्माण कार्य किया गया। साथ ही 11 केवी लाइन के नवीनीकरण के दौरान लगाए गए पोलों का उपयोग 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए कर नियमों की अनदेखी की गई।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिस पर हाईकोर्ट ने एक सप्ताह का समय दिया। वहीं, याचिकाकर्ता को निजी कंपनी के जवाब पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति भी दी गई।

