हाईकोर्ट ने अवैध विवाह कराने वाले संस्थानों को भेजा नोटिस

बिलासपुर। हाईकोर्ट में आर्य समाज के नाम पर संचालित संस्थानों से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई हुई। बिना किसी संबद्धता के आर्य समाज का नाम इस्तेमाल कर अवैध रूप से विवाह कराने वाले संस्थानों पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और उन्हें नोटिस जारी किया है।

यह याचिका छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि रजिस्ट्रार, फर्म और सोसायटी ने छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 का उल्लंघन करते हुए कई संस्थाओं को पंजीकरण प्रदान किया है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि ये संस्थाएं धन कमाने के उद्देश्य से आर्य समाज शब्द का गलत तरीके से उपयोग कर रही हैं।

आर्य प्रतिनिधि सभा ने कहा कि इन संस्थानों में आर्य समाज के नियमों और सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता। यहां हवन, सत्यसंध जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होते, न ही गुरुकुल से उपाधि प्राप्त कोई पुरोहित नियुक्त किया जाता है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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