बिलासपुर। पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग के बाद जो पद खाली रह जाएंगे, उन्हें वेटिंग लिस्ट से भरा जाए।
दरअसल, वर्ष 2024 में पुलिस विभाग ने करीब 5967 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि कई अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिलों से आवेदन किया और मेरिट में आने पर उनका नाम अलग-अलग जिलों की चयन सूची में शामिल हो गया, जिससे पद खाली रहने की स्थिति बन रही है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि 5948 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई है, लेकिन एक ही अभ्यर्थी के कई जिलों में चयनित होने के कारण जॉइनिंग के बाद कुछ पद रिक्त रह सकते हैं।
जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया कि सभी पद चयन सूची से भर पाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को निर्देश दिया गया है कि रिक्त पदों को नियमों के अनुसार वेटिंग लिस्ट से भरा जाए और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

