बिलासपुर। हाईकोर्ट ने बलौदा में व्याख्याता को खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) का अतिरिक्त प्रभार देने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस बीडी गुरु की एकलपीठ ने कहा कि शिक्षकीय संवर्ग के कर्मचारियों को प्रशासनिक पदों का प्रभार नहीं दिया जा सकता और ऐसा करना सेवा नियमों के विपरीत है।
मामला प्रभारी बीईओ रवि कुमार गौतम की याचिका से जुड़ा था। याचिका में बताया गया कि सहायक खंड शिक्षा अधिकारी होने के बावजूद 10 जून 2026 को जारी आदेश के तहत व्याख्याता एवं प्रभारी प्राचार्य अनिल कुमार शर्मा को बीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया था।
हाईकोर्ट ने माना कि बीईओ प्रशासनिक संवर्ग का पद है, जिसे केवल निर्धारित नियमों और पात्र अधिकारियों के माध्यम से भरा जा सकता है। अदालत ने कहा कि संबंधित आदेश सेवा नियमों और शिक्षा के अधिकार अधिनियम की मंशा के विपरीत है, इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

