बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत कक्षा पहली में प्रवेश प्रक्रिया की धीमी गति पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत शपथ पत्र मांगा है, जिसमें यह जानकारी देने को कहा गया है कि किस स्कूल में कितनी सीटों पर किन बच्चों का प्रवेश हुआ है।
सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदेश के 387 स्कूलों में एडमिशन के लिए एक भी आवेदन नहीं आया, जबकि 366 स्कूलों में सीटों की तुलना में आवेदन बेहद कम मिले हैं। इनमें कई बड़े निजी स्कूल भी शामिल हैं।
हाईकोर्ट ने इस स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या गरीब बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते या फिर सरकार कुछ तथ्य छिपा रही है। कोर्ट ने आरटीई सीटों की जानकारी ऑनलाइन सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

