बिलासपुर/रायपुर, 3 दिसंबर 2025: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस नरेश सिंह द्विवेदी की बेंच ने कहा, “सख्ती के बावजूद रसूखदार सड़कों पर स्टंटबाजी और बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे। ट्रैफिक नियमों का पालन कौन सुनिश्चित करेगा?” कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को 10 दिसंबर तक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें कार्रवाई का ब्योरा मांगा।
मामले का विवरण: PIL में ट्रैफिक उल्लंघन पर सुनवाई। कोर्ट ने वीडियो दिखाए, जहां लग्जरी कारों से सड़कों पर रैली, स्टंट। बोले, “धनवानों को छूट क्यों? आम नागरिकों की जान जोखिम में।” सरकार ने 2024 में सख्ती का दावा किया, लेकिन कोर्ट असंतुष्ट। SP ट्रैफिक को निर्देश: FIR दर्ज, वाहन जब्त।
प्रभाव: रायपुर-दुर्ग में चेकिंग बढ़ी। CM साय: “कोर्ट निर्देशों का पालन।”