रायपुर। थाना कबीर नगर में एक महिला ने मकान खरीदने के दौरान हुई धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता सजिता राज, निवासी बालाजी ग्रीन सिटी, सोनडोंगरी, रायपुर ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2019 में चनप्रीत सिंह (36 वर्ष), निवासी वीर सावरकर नगर, रायपुर से ₹32.51 लाख में एक मकान खरीदने का अनुबंध किया था। इसमें से ₹3.03 लाख बयाने के रूप में दिए गए थे।
शिकायत के अनुसार, चनप्रीत सिंह ने यह दावा किया था कि मकान पर कोई ऋण या कानूनी अड़चन नहीं है। इस भरोसे पर खरीदार ने शेष ₹29.50 लाख का भुगतान कर दिया और होमफर्स्ट फाइनेंस कंपनी से ऋण लेकर मकान को भारतीय स्टेट बैंक में बंधक रखा। लेकिन दिसंबर 2024 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कानूनी नोटिस मिलने पर उन्हें पता चला कि मकान पहले से ही वहां गिरवी रखा गया था और ऋण न चुकाने के कारण अटैच किया जा चुका था।
जब शिकायतकर्ता ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों से संपर्क किया, तो पता चला कि मकान पहले ही ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी.आर.टी.), जबलपुर में चल रहे मामले में शामिल था। चनप्रीत सिंह को इस जानकारी के बावजूद उन्होंने जाली दस्तावेजों के जरिए मकान को बंधमुक्त बताकर बेच दिया।
इस मामले में थाना कबीर नगर पुलिस ने आरोपी चनप्रीत सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह की ठगी की है।