रायपुर: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की संपत्तियों के फ्री होल्ड को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस संबंध में मंडल के मुख्य संपदा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मंडल ने सभी संपत्तियों के फ्री होल्ड पर रोक नहीं लगाई है।
किस पर लगी है रोक?
मंडल ने सिर्फ उन संपत्तियों के फ्री होल्ड पर रोक लगाई है जिनका राजस्व अभिलेख में वर्गीकरण कृषि भूमि के रूप में दर्शाया गया है, जबकि वास्तविक उपयोग आवासीय है। ऐसे मामलों में, जब तक कि राजस्व अभिलेख में भूमि का वर्गीकरण आवासीय नहीं कर दिया जाता, तब तक फ्री होल्ड की प्रक्रिया पर रोक रहेगी।
कौन सी संपत्तियों पर लागू नहीं होगी यह रोक?
यह रोक केवल उन संपत्तियों पर लागू होगी जिनका राजस्व अभिलेख में वर्गीकरण कृषि भूमि के रूप में दर्शाया गया है। यदि किसी संपत्ति का वर्गीकरण पहले से ही आवासीय है तो उस पर फ्री होल्ड की प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी।
मंडल का क्या कहना है?
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के मुख्य संपदा अधिकारी ने कहा है कि मंडल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, वर्तमान में कुछ प्रकरणों में राजस्व अभिलेख में धारणाधिकार आवासीय के स्थान पर कृषि प्रदर्शित हो रही है। भविष्य में हितग्राहियों को फ्री होल्ड पश्चात भूमि के व्यपवर्तन के लिए कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए मंडल ने ऐसे प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व विभाग से समन्वयन कर भूमि के व्यपवर्तन एंव धारणाधिकार में पहले परिवर्तन किए जाने के लिए कुंदन कुमार (आईएएस) आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्देश दिए गए हैं।
निर्णय लिया गया है कि कृषि प्रयोजन अंकित भूमि का डायवर्सन पश्चात ही फ्री-होल्ड किया जाए. पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे भूमि जो आवासीय मद में दर्ज है, वहां फ्री-होल्ड की प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी. जो भूमि कृषि प्रयोजनार्थ अंकित है, उन भूमियों की फ्री-होल्ड प्रक्रिया डायवर्सन पश्चात ही की जाएगी, ताकि हितग्राहियों को असुविधा ना हो. डायवर्सन की कार्यवाही त्वरित करने के लिए भी हाऊसिंग बोर्ड द्वारा प्रयास किया जा रहा है. मंडल को आबंटित शासकीय भूमि के अंतर्गत आबंटित भवनों/भूखण्डों के फी-होल्ड में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही है. हितग्राही बिना किसी हिचक के फी-होल्ड के लिए आवेदन मंडल के नजदीकी संपदा कार्यालयों में कर सकते हैं.