रायपुर। इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी देने के मामले में गिरफ्तार इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अनिमेष मंडल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। 14 नवंबर को हुई इस घटना के बाद मंडल पर फ्लाइट के क्रू मेंबर को बम की झूठी सूचना देने का आरोप लगा था, जिससे विमान में अफरा-तफरी मच गई थी।
जमानत पर कोर्ट का फैसला
विशेष कोर्ट की अनुपस्थिति के कारण मामले में जमानत की सुनवाई में देरी हो रही थी। अब शेषन कोर्ट ने अनिमेष मंडल की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद मंडल को रिहा किया जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
14 नवंबर को नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट में अनिमेष मंडल ने चालक दल को कथित तौर पर बताया कि विमान में बम है। इस सूचना के बाद विमान को रायपुर डायवर्ट किया गया। लैंडिंग के बाद विमान की गहन तलाशी ली गई, लेकिन बम की सूचना झूठी निकली।
इसके बाद रायपुर पुलिस ने अनिमेष मंडल को भारतीय दंड संहिता की धारा 351 (4) (अनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी) और नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिनियम, 1982 के तहत गिरफ्तार किया।
मंडल का पक्ष
अनिमेष मंडल के वकील फैजल रिजवी के अनुसार, मंडल नागपुर में आईबी के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट रैंक के अधिकारी हैं और निर्दोष हैं। वकील ने दावा किया कि मंडल को विमान में चढ़ने के बाद अपने स्रोत से बम के बारे में सूचना मिली थी। उन्होंने इसे क्रू मेंबर के साथ साझा किया, लेकिन यह सूचना गलत साबित हुई।