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छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 नेता लूटपाट और उगाही में दोषी, कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल की सजा

जांजगीर-चांपा। वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में हुई एक संगठित लूटपाट और उगाही के मामले में कोर्ट ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से जुड़े 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला बम्हनीडीह थाना क्षेत्र का है, जहां दिनदहाड़े एक कीटनाशक दुकान में घुसकर आरोपियों ने मारपीट, गाली-गलौच और एक लाख रुपये की जबरन उगाही की थी।

घटना का विवरण

यह वारदात 27 अगस्त 2021 की दोपहर घटी थी, जब आरोपी भूपेन्द्र कुमार रात्रे, लक्की उर्फ लोकेश कुमार वर्मा, तरुण साहू, कुणाल बघेल, भोला कश्यप और रामपल कश्यप ने मिलकर बम्हनीडीह की एक दुकान में घुसकर दुकानदार से मारपीट की और जबरन एक लाख रुपए वसूले। घटना के बाद पीड़ित ने बम्हनीडीह थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला जांच में लिया।

कोर्ट का फैसला

अपर सत्र न्यायाधीश (FTC), जांजगीर की अदालत ने सभी आरोपियों को IPC की धाराओं 147, 148, 452, 323 (तीन बार), 386 के तहत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा दी। वहीं, IPC की धारा 397 (डकैती के दौरान जानलेवा हथियार से हमला) के तहत सभी को 7 साल के सश्रम कारावास और 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना न भरने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

हथियार रखने पर अलग सजा

आरोपी भोला कश्यप को आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(1-ख)(ख) के तहत 3 साल के सश्रम कारावास और 200 रुपये जुर्माने की अलग से सजा सुनाई गई है।

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