जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में परिवहन विभाग ने मोटरयान कराधान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। लंबे समय से कर और पैनल्टी बकाया रहने पर जिले की पांच बसों को जब्त किया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर बकाया राशि जमा नहीं की गई, तो इन वाहनों की सार्वजनिक नीलामी की जाएगी।
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 15 के तहत की गई है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध कर भुगतान के सड़कों पर चलने वाले वाहनों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और समय-सीमा के बाद किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी।





