खैरागढ़। वर्ष 2007-08 की शिक्षाकर्मी वर्ग-3 भर्ती में कथित अनियमितता के 18 साल पुराने मामले में EOW ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने स्क्रीनिंग कमेटी के दो सदस्यों समेत 38 आरोपियों के खिलाफ करीब 1500 पन्नों का चालान विशेष न्यायालय राजनांदगांव में पेश किया है।
मामला जनपद पंचायत खैरागढ़ में 135 पदों पर हुई भर्ती से जुड़ा है, जिसमें 123 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। शिकायत के बाद जांच में 89 चयनित अभ्यर्थियों पर फर्जी अनुभव, खेलकूद, एनसीसी और शैक्षणिक प्रमाण-पत्र इस्तेमाल करने का संदेह सामने आया। जांच किए गए 39 अभ्यर्थियों में से 36 के दस्तावेज फर्जी पाए गए।
EOW के अनुसार, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों को सही मानकर अभ्यर्थियों को अनुचित अंक दिए और सत्यापन में लापरवाही बरती। मामले में तत्कालीन CEO प्रकाश मेश्राम, तत्कालीन BEO टीकाराम साहू सहित 36 अभ्यर्थियों को आरोपी बनाया गया है।
मामले के तीन आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि शेष अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच अभी जारी है।

