Harda Blast : हरदा (मध्य प्रदेश) में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में श्रम अधिकारी को लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
आदेश में बताया गया है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत महेंद्र सिंह ठाकुर, श्रम निरीक्षक, कार्यालय श्रम पदाधिकारी हरदा को पदीय दायित्व एवं कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन नहीं करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। महेंद्र ठाकुर का निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय कार्यालय सहायक होशंगाबाद रखा गया है।
बता दें कि बीते 6 फरवरी को हरदा के बैरागढ़ में स्थित पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हुआ था। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 25 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस खतरनाक विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई थी और 125 से अधिक लोग घायल हुए थे।