तेंदुआ शावकों की तस्करी का मामला: ईडी ने आरोपी शब्बीर अली की संपत्तियां कुर्क कीं

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तेंदुआ के दो शावकों की तस्करी के आरोपी शब्बीर अली की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत की गई।

मामला 2019 का है, जब गरियाबंद के मैनपुर से तेंदुआ के शावकों के साथ रायपुर पुलिस ने शब्बीर अली और राकेश निषाद को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत रायपुर के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद 1 नवंबर 2019 को छत्तीसगढ़ पुलिस ने रायपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र (संख्या 428/19) दायर किया था।

ईडी की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि शब्बीर अली तेंदुए के शावकों की अवैध तस्करी और बिक्री में लिप्त था। पीएमएलए 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों और दस्तावेजी साक्ष्यों से शब्बीर अली और राकेश निषाद की संलिप्तता साबित हुई। इसके अलावा, जांच में यह भी पता चला कि शब्बीर अली वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 49 का उल्लंघन कर पक्षियों और जानवरों की अवैध खरीद-बिक्री में शामिल था।

कैसे पकड़े गए थे आरोपी?

रायपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि गरियाबंद के मैनपुर से तेंदुआ के शावकों को तस्करी के लिए रायपुर लाया जा रहा है। इस पर पुलिस की विशेष टीम ने सीमावर्ती इलाकों में नाकेबंदी की। जांच के दौरान दो संदिग्धों से पूछताछ की गई, जिनके वाहन की तलाशी में तेंदुआ के शावक बरामद हुए। पहले से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच अभी जारी है।

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