रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर राज्य में शुष्क दिवस घोषित किया है। 26 अगस्त को प्रदेश भर में शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की है।
मुख्यमंत्री का ट्वीट
मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, “छत्तीसगढ़ शासन की ओर से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 26 अगस्त को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ‘शुष्क दिवस‘ घोषित किया गया है। इस दौरान प्रदेश में स्थित समस्त देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, होटल, बार, क्लब और भांग की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
आबकारी विभाग का आदेश
राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद आबकारी विभाग ने भी एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रदेश के सभी जिलों में स्थित देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह लाइसेंसी प्रतिष्ठान हो या गैर-लाइसेंसीकृत स्थल।
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि गैर-लाइसेंसीकृत जगहों पर शराब की बिक्री या परोसने पर भी सख्त रोक रहेगी। इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मदिरा का जब्तीकरण और दोषियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।
जिला प्रशासन सतर्क
शासन ने सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा की बिक्री पर नजर रखने के लिए जिला कार्यालयों एवं संभागीय, राज्य स्तरीय उड़दस्ता और विशेष जांच दल भी गठित किए जाएंगे, जो जिले में स्थित शराब के अवैध संकलन स्थलों की जांच करेंगे।
जनता से अपील
राज्य सरकार ने आम जनता से भी अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और शराब के सेवन से बचें। साथ ही, यदि किसी को भी अवैध शराब की बिक्री की जानकारी मिलती है तो वह तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दे।