महासमुंद। नगरपालिकाओं (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) के पार्षद पदों के आम/उप निर्वाचन 2025 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय कुमार लंगेह ने जिले में मदिरा दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, मतदान से दो दिन पूर्व यानी 9 फरवरी से 11 फरवरी 2025 तक तथा मतगणना दिवस 15 फरवरी 2025 को संपूर्ण दिवस के लिए ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया गया है।
इन स्थानों पर लागू रहेगा प्रतिबंध
इस दौरान महासमुंद जिले के महासमुंद, बागबाहरा, सरायपाली, तुमगांव, पिथौरा और बसना में स्थित देशी/विदेशी मदिरा दुकानें, अहाते, मद्य भांडागार और एफ.एल.-3 रेस्ट्रोरेंट बार, होटल, क्लब आदि में शराब बिक्री और सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जिला प्रशासन ने आदेश के कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।