Raipur: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी है और उन्हें फिर से हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने वह मेडिकल रिपोर्ट, जिसके आधार पर अनवर ढेबर को हाई कोर्ट ने जुलाई में जमानत दी थी, को संदेहास्पद मानते हुए रद्द कर दिया। यह रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चुनौती दी गई थी। इस रिपोर्ट को बनाने वाले डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के गेस्ट्रो सर्जन को राज्य सरकार ने पहले ही बर्खास्त कर दिया था और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है।
मेडिकल ग्राउंड पर दी गई थी जमानत
जुलाई में अनवर ढेबर को किडनी और गॉलब्लैडर स्टोन के इलाज के लिए हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। उनके वकील ने जस्टिस अरविंद वर्मा की पीठ के सामने तर्क दिया था कि उन्हें पेशाब करने में दिक्कत हो रही है और इलाज के लिए अस्पताल जाना जरूरी है।
जेल से डीकेएस अस्पताल ले जाया गया था
अनवर ढेबर को 8 जून को जेल से डीकेएस अस्पताल ले जाया गया था। उनके वकील ने अदालत में दावा किया कि जेल में इलाज की सुविधा और गार्ड उपलब्ध न होने के कारण इलाज में बाधा आ रही है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा कि ढेबर की जमानत याचिका को दोबारा हाई कोर्ट में सुना जाए। इसके साथ ही मेडिकल रिपोर्ट की वैधता पर भी सवाल खड़े किए।