रतलाम। मध्यप्रदेश के रतलाम जिला कोर्ट ने सात साल पुराने ऑटो चालक हत्याकांड में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी अक्षय सेन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि दूसरे आरोपी सचिन बंजारा को दोषमुक्त कर दिया गया।
क्या था पूरा मामला?करीब सात साल पहले रतलाम शहर में एक ऑटो चालक मृत अवस्था में ऑटो की स्टेयरिंग पर मिला था। मृतक की पहचान फारूख हुसैन उर्फ ‘मच्छर’ पिता अब्दुल वहीद मंसूरी के रूप में हुई थी। पुलिस जांच में यह हत्या का मामला निकला, जिसके बाद जांच शुरू की गई और आरोपी पकड़ में आए।कट लगने से शुरू हुआ था विवादपुलिस जांच में सामने आया कि ऑटो से कट लगने की बात को लेकर मृतक का अक्षय सेन और सचिन बंजारा से विवाद हुआ था। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। बाद में पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बाइक जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।डीएनए जांच से फंसा आरोपीमृतक के कपड़ों, चाकू और घटनास्थल से मिली मिट्टी व चाबी के छल्ले की डीएनए प्रोफाइलिंग की गई, जो एक-दूसरे से मेल खा गई। इसी आधार पर कोर्ट ने अक्षय सेन को दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाई, जबकि सबूतों के अभाव में सचिन बंजारा को बरी कर दिया।