रायपुर। चैट्रीचन्द्र पर्व के अवसर पर 30 मार्च को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के तहत यह निर्णय लिया गया है।
नियम का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध के बावजूद यदि किसी भी दुकान में मांस-मटन की बिक्री पाई जाती है, तो उसे जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, संबंधित दुकानदार पर कानूनी कार्रवाई भी होगी।
सतत निगरानी रखेंगे निगम अधिकारी
नगर निगम ने यह भी जानकारी दी कि पर्व के दौरान निगरानी के लिए जोन स्वास्थ्य अधिकारी एवं जोन स्वच्छता निरीक्षक सतत निरीक्षण करेंगे। इस दौरान अगर कोई दुकान नियम का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।