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मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा: हाईकोर्ट में याचिका खारिज, नियमों में कोई गड़बड़ी नहीं

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मेडिकल, डेंटल व फिजियोथेरेपी कोर्स में NRI कोटा को मैनेजमेंट कोटा में बदलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, “बदलाव नियमों के अनुरूप, कोई गड़बड़ी नहीं।” याचिका जनहित के बजाय निजी हित से प्रेरित।

मामला: रायपुर निवासी समाजसेवी ने 2025 प्रवेश नियमों में NRI कोटा असंवैधानिक बताकर याचिका दायर की। मांग: NEET मेरिट आधारित प्रवेश। लेकिन कोर्ट ने खारिज कर अमानत जब्त की।

राहत: NRI छात्रों को बड़ी राहत। पंजाब-हरियाणा HC फैसला यहां लागू नहीं। 2024 में 45 स्पॉन्सर्ड एडमिशन सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने दूर रिश्तेदारों को रोक लगाई, लेकिन छत्तीसगढ़ नियम वैध।

प्रभाव: 5 प्राइवेट कॉलेजों में 110 NRI सीटें (15%) बरकरार। फीस 30 लाख/साल। चिकित्सा विभाग: “नियम पालन जारी।” कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट आदेश का हवाला देकर CM को पत्र लिखा।

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