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छोटे उद्यमियों के लिए खुशखबरी! मुद्रा लोन की सीमा बढ़ी, जीएसटी में बदलाव

रायपुर: केंद्र सरकार ने छोटे और लघु उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है। पहले यह सीमा 10 लाख रुपये थी। यह फैसला उन उद्यमियों के लिए राहत भरा है जिन्होंने पहले 10 लाख रुपये का लोन ले चुके हैं और उसे चुका दिया है।

मुद्रा लोन लेने की प्रक्रिया:

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन किसी भी बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई या उद्यमीमित्र पोर्टल के माध्यम से लिया जा सकता है। सरकार ने बैंक लोन जारी करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है।

खरीदारों के लिए नई व्यवस्था:

सरकार ने खरीदारों को भी ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म में शामिल करने की योजना बनाई है। इससे कारोबार की सीमा 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये हो जाएगी। उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग का मानना है कि इन योजनाओं से छोटे और लघु उद्यमियों को काफी लाभ होगा और एमएसएमई क्षेत्र में गति आएगी।

एमएसएमई को मिलेगी वित्तीय सहायता:

एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडिएशन यूनिट स्थापित करेगी।

भुगतान में देरी पर जुर्माना:

आयकर अधिनियम के तहत अगर कोई बड़ी कंपनी किसी एमएसएमई को समय पर भुगतान नहीं करती है, तो उसे उस राशि को अपनी आय में जोड़ना होगा। लिखित समझौते के मामले में 45 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करने पर यह नियम लागू होगा।

जीएसटी में बदलाव:

1 सितंबर से जीएसटी करदाताओं के लिए एक नया नियम लागू हुआ है। अब करदाताओं को पंजीकरण मिलने के 30 दिनों के भीतर अपने वैध बैंक खाते का विवरण जीएसटी पोर्टल में अपलोड करना होगा। ऐसा न करने पर करदाता जीएसटीआर-1 फार्म नहीं भर पाएंगे।

जीएसटी चोरी रोकने का प्रयास:

जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि इस नियम से जीएसटी चोरी रोकने में मदद मिलेगी। सरकार जीएसटी चोरों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है और बीते सात महीनों में 300 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी पकड़ी गई है।

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