धान खरीदी में अनियमितता करने वालों की जमानत याचिका खारिज, कलेक्टर ने मिलर्स को पत्र भेजा

मुंगेली में धान खरीदी में अनियमितता करने वाले और शासन को लाखों का नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है।

बता दें कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में जिले में करीब 55 लाख 86 हजार क्विंटल धान की खरीदी की गई थी। धान उठाव के दौरान कई खरीदी केंद्रों में धान का गबन करने और खरीदी प्रभारियों द्वारा अनियमितता किए जाने की शिकायतें मिलीं थीं। जिसके बाद कलेक्टर राहुल देव ने संयुक्त जांच टीम गठित कर खरीदी केंद्रों में बचे शेष धान का भौतिक सत्यापन करवाया। इस जांच में अखरार, गुरुवाईनडबरी और तरवरपुर के खरीदी केंद्रों में बड़ी अनियमितता सामने आई।

कलेक्टर के निर्देश पर सहकारिता विभाग ने गुरुवाईनडबरी के खरीदी प्रभारी रामदास बंजारा पर धान को बिना डीओ के बेचने और 2000 क्विंटल से अधिक धान का गबन करने का आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 420 और 409 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। इसी तरह अखरार में करीब 1258 क्विंटल धान का गबन करने के आधार पर खरीदी प्रभारी दिलीप जायसवाल और कंप्यूटर ऑपरेटर राजेंद्र जायसवाल पर धारा 420 और 409 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। वहीं तरवरपुर के खरीदी प्रभारी भूपेंद्र बंजारे पर करीब 650 क्विंटल धान का गबन करने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ भी धारा 420 और 409 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

गुरुवाईनडबरी के खरीदी प्रभारी रामदास बंजारा ने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसी तरह अखरार के खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर ने सेशन न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें भी राहत नहीं मिली।

इस से यह स्पष्ट हो गया है कि जो लोग शासन को चूना लगाते हैं, उन्हें सजा भोगनी पड़ेगी।

कलेक्टर राहुल देव ने धान उठाव में रुचि नहीं लेने वाले मिलर्स का पंजीयन रद्द करने और उन्हें ब्लैक लिस्ट करने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर्स और एमडी मार्कफेड को पत्र भेजा है। जल्द ही इन मिलर्स पर भी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि धान उठाव के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति शासन-प्रशासन को धोखे में रखकर क्षति पहुंचाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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