रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 2025 के तहत महापौर और पार्षद पदों के लिए मतदान आज, 11 फरवरी 2025 को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 के तहत संबंधित क्षेत्रों में सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं।
कारखानों में श्रमिकों के लिए विशेष छूट
ऐसे कारखाने, जहां सप्ताह के सातों दिन कार्य चलता है, वहां प्रथम और द्वितीय पाली के श्रमिकों को 2-2 घंटे का अवकाश दिया जाएगा। निरंतर प्रक्रिया वाले कारखानों के श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी।
निर्देशों के अनुसार, दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक श्रमिकों को भी मतदान के लिए अवकाश का अधिकार होगा। स्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार के कर्मचारी इसका लाभ उठा सकते हैं।