रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में बड़ा संशोधन किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर किए गए इन बदलावों से अब एक ही भूखंड पर दोगुना निर्माण करना संभव होगा। यह संशोधन 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचित किए गए थे।
फ्लैटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए FAR 1.5 से बढ़ाकर 3.0
नए नियमों के अनुसार फ्लैटेड इंडस्ट्रीज़ को अब 3.0 FAR मिलेगा, जो पहले 1.5 था। इससे MSME और स्टार्टअप्स को कम लागत में अधिक स्पेस उपलब्ध होगा। साथ ही औद्योगिक प्लॉट्स पर ग्राउंड कवरेज को भी 60% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है और सेटबैक कम किया गया है, जिससे भूमि का अधिकतम उपयोग हो सकेगा।
व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम FAR 5.0
नगर पालिका और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों के लिए अब न्यूनतम FAR 5.0 निर्धारित की गई है। यदि भूखंड का क्षेत्रफल 5 एकड़ या अधिक है और वहाँ 100 मीटर चौड़ी सड़क की पहुंच है, तो यह FAR लागू होगी। यदि ऐसे प्लॉट CBD या TOD ज़ोन में आते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 2.0 FAR भी मिलेगा—यानी कुल FAR 7.0 तक हो सकता है।
निवेश, रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “इन संशोधनों से छत्तीसगढ़ में आधुनिक औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे निवेश में वृद्धि, रोजगार सृजन और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।”