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छत्तीसगढ़ में नया शराब बिक्री नियम: एक बार में एक बोतल

रायपुर: छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने शराब बिक्री नियमों में बदलाव किया है। नये नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति एक बार में शराब दुकान से एक बोतल ही खरीद पाएगा। यह नियम शराब के अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री पर नियंत्रण करने के लिए लागू किया गया है।

मुख्य बिंदु:

नियम में बदलाव का कारण:

आबकारी विभाग का कहना है कि पहले काउंटर से 4 बोतल तक खरीदने की अनुमति थी, जिसके कारण शराब का अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री बढ़ रही थी। नये नियम से इस पर नियंत्रण लगेगा।

अन्य नियमों में बदलाव:

शराब की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ शराब दुकानों के खुलने और बंद होने का समय भी बदला गया है। अब शराब दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी।

शराब बिक्री नियमों में बदलाव शराब के अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। यह लोगों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

अतिरिक्त जानकारी:

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