रायपुर में लंबित ई–चालान वाहन स्वामियों को राहत मिलने जा रही है। डीसीपी ट्रैफिक विकास कुमार की पहल पर कोर्ट में ट्रांसफर हो चुके ई–चालानों का निराकरण 14 मार्च 2026 को लोक अदालत में किया जाएगा।
इसके लिए 15 अक्टूबर 2025 से पहले जारी ई–चालान वाले वाहन मालिकों को 10 मार्च 2026 तक नजदीकी यातायात थाना में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने और लोक अदालत के बाद भी चालान लंबित रहने पर वाहन जब्त कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।
ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि समय रहते रजिस्ट्रेशन कराकर फाइन जमा करें, ताकि आगे कानूनी कार्रवाई और वाहन सेवाओं में बाधा से बचा जा सके।

