बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, शांति मंत्र और भोजन मंत्र को अनिवार्य किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त करने और इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. आमिर खान ने दलील दी कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25 और 28 के प्रावधानों के विपरीत है। उनका कहना है कि सरकारी स्कूल शिक्षा और संवैधानिक मूल्यों के केंद्र होने चाहिए, न कि किसी विशेष धार्मिक परंपरा के प्रचार का माध्यम।



