बिल्हा जनपद पंचायत द्वारा पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को दरकिनार कर अपंजीकृत समूह को तालाब लीज पर देने के मामले में हाईकोर्ट ने सीईओ जनपद पंचायत बिल्हा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह मामला बिलासपुर जिले के बिल्हा तहसील के ग्राम बरतोरी से जुड़ा है, जहां जय भवानी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
याचिकाकर्ता भूषण कुमार यादव, जो समिति के अध्यक्ष हैं, ने बताया कि उनकी समिति ने ग्राम पंचायत बरतोरी के बंधवा तालाब को 10 साल की लीज पर लेने के लिए 11 मार्च 2024 को आवेदन दिया था। समिति पूरी तरह से पंजीकृत और कार्यशील है, जिसमें कुल 27 सदस्य हैं और इसका मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन है।
समिति द्वारा आवेदन निर्धारित तिथि से पहले जमा किया गया था, लेकिन जनपद पंचायत ने दावा किया कि आवेदन विलंब से प्राप्त हुआ, और इसे अस्वीकार करते हुए अपंजीकृत बजरंग मछुआ समूह को तालाब की लीज दे दी।
प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने मामले में छत्तीसगढ़ मत्स्य विभाग के सचिव, जनपद पंचायत बिल्हा के सीईओ, ग्राम पंचायत बरतोरी के सरपंच और बजरंग मछुआ समूह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।