तखतपुर: ग्राम सागर में निजी तालाब को पाटकर खेती करने वाले तालाब मालिक को खुद ही मंहगा पड़ गया है। एसडीएम ज्योति पटेल ने तालाब मालिक महेंद्र तिवारी सहित 6 लोगों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही निजी तालाब की भूमि को फिर से तालाब के स्वरूप में लाने का आदेश भी जारी किया है।
दरअसल, इस तालाब में ग्रामीण निस्तारी करते थे। इसे पाटने पर ग्रामीणों ने तालाब मालिक और 5 अन्य लोगों के खिलाफ प्रशासन से शिकायत की थी। यह मामला पिछले दो सालों से तखतपुर राजस्व कोर्ट में चल रहा था।
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने एसडीएम तखतपुर को जांच के आदेश दिए थे।
कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम का गठन किया था। जांच में वर्तमान खातेदार सहित 6 लोगों द्वारा तालाब को पाटा जाना पाया गया।
इसके बाद एसडीएम ने भू राजस्व संहिता की धारा 242 और 253 की शक्तियों का उपयोग करते हुए 6 लोगों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड सहित तालाब की भूमि को फिर से तालाब के स्वरूप में परिवर्तित करने का आदेश जारी किया है।
अगर 15 दिन के अंदर अर्थदंड की राशि जमा नहीं की जाती है और उक्त आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो विधि के अनुरूप संबंधितों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व नियम के अनुसार, अगर जमीन वाजिब उल अर्ज में दर्ज होती है, तो बिना एसडीएम की अनुमति के उसके स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। जैसे तालाब, कुआं, स्थायी पगडंडी, सार्वजनिक उपयोग होने वाली भूमि वाजिब उल अर्ज होती है।
