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Chhattisgarh News : राज्यभर में प्रेगनेंसी किट की सप्लाई और इस्तेमाल पर रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (CGMSC) ने प्रेगनेंसी डायग्नोस्टिक किट के उपयोग और वितरण पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। यह फैसला किट की गुणवत्ता को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के बाद लिया गया है।

इस संबंध में जारी आदेश मेकाहारा अस्पताल रायपुर, DKS हॉस्पिटल रायपुर, सीएमएचओ रायपुर, सिविल सर्जन, तथा सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के चिकित्सा प्रभारियों को भेजा गया है।

आदेश के मुताबिक, Drug Code-C218 वाली किट, जिसका बैच नंबर RL-2407004, निर्माण तिथि 01-07-2024 और अवधि समाप्ति 30-06-2026 है, और जिसे M/s RECOMBIGEN LABORATORIES PVT. LTD. द्वारा निर्मित किया गया है, उसके उपयोग और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।

संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि यदि उनके पास उक्त बैच की किट मौजूद हो, तो उसे न तो इस्तेमाल किया जाए और न ही वितरित किया जाए, जब तक कि मुख्यालय से नया आदेश प्राप्त न हो।

बताया जा रहा है कि इन किटों की सटीकता और गुणवत्ता को लेकर फील्ड से लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके चलते यह एहतियातन कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय जनहित और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

सीजीएमएससी से जारी हुआ पत्र

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