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गौ तस्करी में लिप्त आदतन आरोपियों की संपत्ति होगी जब्त, पुलिसकर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने गौ तस्करी के मामलों में अब सख्त रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित अहम बैठक में कई कड़े फैसले लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि गौ तस्करी में शामिल आदतन आरोपियों की संपत्ति अटैच कर नीलाम की जाएगी। साथ ही ऐसे मामलों में संलिप्त पुलिसकर्मियों को तत्काल विभाग से बाहर किया जाएगा।

सख्त कदमों की घोषणा:

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि गौ तस्करी रोकने के लिए एडिशनल एसपी स्तर के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति सभी जिलों में की गई है। जिन जिलों में कार्रवाई संतोषजनक नहीं रही है, उन्हें जल्द ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

वाहनों की होगी नीलामी, गौ सेवा में होगा उपयोग

गौ तस्करी में प्रयुक्त वाहनों को राजसात कर नीलामी की जाएगी। नीलामी से मिलने वाली राशि को गौ सेवा के कार्यों में लगाया जाएगा। साथ ही, गौ सेवकों को पहचान देने के लिए गौ सेवा आयोग से आईडी कार्ड जारी कराने का प्रस्ताव भी सामने आया है।

आदतन आरोपियों पर लगेगा SAFEMA

विजय शर्मा ने कहा कि गौ तस्करी में बार-बार लिप्त पाए गए आदतन अपराधियों पर SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act) लागू किया जाएगा। इससे उनकी संपत्तियां जब्त कर नीलामी की जा सकेंगी। इस संबंध में पशुपालन विभाग को भी सख्त कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है।

सख्ती का साफ संदेश

सरकार के इस निर्णय से स्पष्ट है कि गौ तस्करी के मामलों में अब कोई भी व्यक्ति या अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने दो टूक कहा है कि यदि कोई पुलिसकर्मी भी संलिप्त पाया गया, तो उसे तत्काल बर्खास्त किया जाएगा।

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