रायपुर : लोक निर्माण विभाग (PWD) ने अपने कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए निविदा प्रक्रिया में बदलाव किए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब सड़क, सेतु और भवन निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित करने से पहले संबंधित कार्यपालन अभियंता को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य के लिए आवश्यक भूमि 90% या 100% बाधारहित है।
यह बदलाव विभागीय कार्यों में देरी और बाधाओं को कम करने के लिए किए गए हैं। अक्सर, निविदा जारी होने के बाद ही यह पता चलता है कि आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण काम में देरी होती है। नए दिशा-निर्देशों से यह सुनिश्चित होगा कि निविदा आमंत्रित करने से पहले ही सभी आवश्यक भूमि अधिग्रहित कर ली जाए, जिससे काम सुचारू रूप से चल सके।
विभाग ने सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अनुपालन न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।