Bilaspur : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक लोको पायलट (एएलपी) चयन परीक्षा को लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) द्वारा जारी आदेश को बरकरार रखते हुए रेलवे को फिर से शॉर्ट लिस्टिंग करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच में हुई।
अगस्त 2018 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने श्रेणी परिवर्तन के तहत सहायक लोको पायलट के 164 पदों सहित अन्य पदों के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसमें योग्य उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिसमें ट्रैक मेंटेनर जे अनिल, शुभराम और अन्य शामिल थे। चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित थी, जिसमें 328 अभ्यर्थियों की जांच की गई और 104 उम्मीदवारों को योग्यता परीक्षण के लिए बुलाया गया था। हालांकि, मेडिकल के बाद जारी सूची में गड़बड़ी होने और अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद चयन न किए जाने पर कुछ उम्मीदवारों ने कैट में याचिका दायर की।
कैट ने इस मामले में रेलवे को आदेश दिया कि एएलपी चयन प्रक्रिया में दोबारा शॉर्ट लिस्टिंग की जाए। रेलवे बोर्ड ने इस आदेश को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में अपील की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कैट का आदेश तर्कसंगत है और उम्मीदवारों की सूची को बिना श्रेणी में बदलाव किए फिर से तैयार करना अवैध या मनमाना नहीं कहा जा सकता।